केंद्र सरकार ने कोरोना को लेकर इस जंग में 3 मई तक लॉक डाउन बढ़ाने की घोषणा की।इसी को लेकर बुधवार को केंद्र ने कुछ आवश्यक गाइडलाइन जारी की।
वैसे तो लगभग लॉक डाउन पार्ट 1 की तरह इस एक्सटेंशन में बहुत सी चीजें पहले की तरह रहेंगी जैसे एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर रोक।मॉल,सिनेमा घर, होटल,स्कूल,कॉलेज और धार्मिक स्थल पहले की तरह 3 मई तक बंद रहेंगे।हवाई उड़ान,सड़क परिवहन, बस,मेट्रो सेवा बंद रहेंगे।इन सब पर फैसला 3 मई के बाद होगा।
लेकिन अब घर से बाहर निकलने पर फेस कवर करना अनिवार्य है।सार्वजनिक स्थानों पर थूकना मना है इस पर जुर्माना देना होगा।बेवजह घूमने और लॉक डाउन का पालन ना करने पर होगी सख्त कार्यवाही।
नयी गाइडलाइंस में 20 अप्रैल के बाद कुछ चीजों को सशर्त छूट दी जाएगी।जानिए किन चीजों को छूट में शामिल किया गया है –
1.गांव,किसान,खेती के हित में कुछ छूटें दी जाएंगी।
2.गांव के इलाकों में चल रहे लघु उद्योगों पर छूट दी जाएगी।
3.दिहाड़ी मजदूरों को और मनरेगा मजदूरों को मिले काम इसकी व्यवस्था की जाएगी।
4.खेती और खेती से जुड़े सामानों पर कोई रोक नहीं रहेगी ।
5.वहीं बैंक,एटीएम,और उससे जुड़ी सेवाओं को पहले की तरह छूट रहेगी।
6.खेती किसानी से जुड़े सामान,मशीनों की आवाजाही पर छूट रहेगी।
7.फिशिंग मार्केट और मछली पालन से जुड़ी चीजों पर छूट।
8.चाय,काफी,रबर,काजू पैकेजिंग और बिक्री की इजाज़त लेकिन सिर्फ 50 प्रतिशत वर्कर ही कर सकेंगे काम।
9.पशुपालन या एनिमल हसबेंडरी से जुड़ी एक्टिविटीज को इजाजत इसके अलावा दूध उत्पादन,मुर्गी पालन को भी छूट ।
10.जानवरों के शेल्टर होम और गौ शालाएं खोलने की इजाजत।
देखा जाए तो देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को ध्यान में रखते हुए लॉक डाउन को एक्सटेंड किया गया है अब और भी सख्ती से लॉक डाउन फॉलो करना होगा।जिन कामों को लॉक डाउन के तहत छूट दी जाएगी उसमे भी कुछ आवश्यक नियमो को ध्यान में रखते हुए ही छूट दी जाएगी।
